आयोग के बारे में
हरियाणा सरकार ने 16/12/2013 को हरियाणा सेवा का अधिकार अध्यादेश जारी किया और इसे 19/12/2013 को राजपत्र में प्रकाशित किया। इसके बाद, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (एचआरटीएस अधिनियम, 2014) राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया और इसे 26/03/2014 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया।
हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 को पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य के तहत विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के समयबद्ध वितरण के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। एचआरटीएस अधिनियम, 2014 की धारा 12 (1) और (2) के अनुसार, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (एचआरटीएससी) के गठन का प्रावधान है और यह एक वैधानिक निकाय होगा। अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार, इस आयोग में 1 मुख्य आयुक्त और अधिकतम 4 आयुक्त होंगे जो अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे।…