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    माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल
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    माननीय राज्यपाल श्री. बंडारू दत्तात्रेय
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    माननीय मुख्य आयुक्त श्री त्रिलोक चंद गुप्ता

    आयोग के बारे में

    हरियाणा सरकार ने 16/12/2013 को हरियाणा सेवा का अधिकार अध्यादेश जारी किया और इसे 19/12/2013 को राजपत्र में प्रकाशित किया। इसके बाद, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (एचआरटीएस अधिनियम, 2014) राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया और इसे 26/03/2014 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

    हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 को पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य के तहत विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के समयबद्ध वितरण के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। एचआरटीएस अधिनियम, 2014 की धारा 12 (1) और (2) के अनुसार, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (एचआरटीएससी) के गठन का प्रावधान है और यह एक वैधानिक निकाय होगा। अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार, इस आयोग में 1 मुख्य आयुक्त और अधिकतम 4 आयुक्त होंगे जो अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे।…

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    अंत्योदय सरल

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    मुख्य सचिव, हरियाणा

    मुख्य सचिव कार्यालय (सीएसओ) हरियाणा सरकार का प्रमुख कार्यकारी कार्यालय है। यह कई मामलों से संबंधित है, जिसमें मंत्रिपरिषद, सतर्कता, कार्मिक, संसदीय मामले आदि शामिल हैं। यह सभी विभागों पर लागू सेवा मामलों, आरक्षण, रोजगार, अनुग्रह राशि, उन्नयन आदि से संबंधित नीतियां तैयार करता है।

    सीएसओ हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर -1, चंडीगढ़ में स्थित है

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    वित्त विभाग

    वित्त विभाग राज्य सरकार के वित्त के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह राज्य को समग्र रूप से प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक और वित्तीय मामलों से संबंधित है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक कल्याण, मानव विकास और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए संसाधनों का आवंटन और संसाधनों का आवंटन शामिल है। किसी भी नई योजना/प्रस्ताव को शुरू करने से पहले, से अनुमोदन .......

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    स्वच्छ हरियाणा

    'स्वच्छ हरियाणा' मोबाइल एप्लिकेशन शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, हरियाणा द्वारा हरियाणा राज्य में सभी नगर पालिकाओं के नागरिकों के लिए है। इस मोबाइल एप का उपयोग कर नागरिक नगर निगम सेवाओं के संबंध में अपनी शिकायत सीधे अपने संबंधित नगर पालिकाओं में दर्ज करा सकते हैं।

    नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे शिकायत के विषय की तस्वीर क्लिक करें, स्थान का चयन करें और शिकायत की प्रकृति का वर्णन करें

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